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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू

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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019

ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए आज 20 जुलाई 2020 से नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू हो गया है। यह नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा।
नए बिजनेस मॉडल्स को भी इसमें शामिल किया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताएं

• नए कानून में भ्रामक विज्ञापनों पर भी उपभोक्ता को कार्यवाही का अधिकार होगा।
भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी पर भी 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। सेलिब्रिटी का दायित्व होगा कि वह विज्ञापन में किए गए दावे की पड़ताल कर ले।

• ग्राहक किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकेगा, अभी तक शिकायत वहीं की जा सकती थी,जहां से सामान खरीदा गया हो।

• ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों (ई-कॉमर्स कंपनियां) को भी पहली बार नए कानून में शामिल किया गया है।

• घटिया सामान बेचने वालों को छह महीने की जेल हो सकती है या एक लाख रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।
• बड़े नुकसान पर ग्राहक को पांच लाख रुपये मुआवजा देना होगा और सात साल की जेल होगी।
उपभोक्ता की मौत हो जाए तो मुआवजा दस लाख व सात साल या आजीवन कारावास भी संभव है।

• कंज्यूमर मिडिएशन सेल का गठन होगा। दोनों पक्ष आपसी सहमति से मिडिएशन सेल जा सकेंगे।

• जिला मंच को अब उपभोक्ता आयोग कहा जाएगा।

• जनहित याचिका (पीआईएल) अब कंज्यूमर फोरम में फाईल की जा सकेगी।

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन)
उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बनेगा जहां उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकता है।
जिला स्तर पर कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रूपये तक के केस दाखिल हो पाएंगे।
स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में एक करोड़ से 10 करोड़ रूपये तक के मामलों की सुनवाई होगी।
नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में 10 करोड़ रूपये से ऊपर के मामलों की सुनवाई होगी।
(NCDRC - National Consumer Disputes Redressal Commission)

झूठी शिकायत करने पर अब 50 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।

केंद्र सरकार उपभोक्ता अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) का गठन करेगी। यह उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी करने वालों और भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर नजर रखेगा।
सीसीपीए की अपनी स्वतंत्र जांच एजेंसी भी होगी।
 (CCPA - Central Consumer Protection Authority)

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