जनरल नॉलेज || जनवरी-फरवरी 2019
प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी:-
1.अमेरिका की नासा 2.जापान की जाक्सा
3.रुस की रॉसकॉसमॉस 4.यूरोप की ईएसए
एक
कृत्रिम पैर के सहारे एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला अरुणिमा
सिन्हा ने 6 प्रमुख
चोटियों के बाद सातवीं चोटी (अंटार्कटिका की माउंट विंसन चोटी) पर तिरंगा फहराया है।
1.एवरेस्ट
(एशिया) 2.किलिमंजारो (अफ्रीका)
3.एल्ब्रूस
( रूस)
4.कास्टेन
पिरामिड (इंडोनेशिया)
5.किजाश्को
(ऑस्ट्रेलिया) 6.माउंट अंककागुआ
(दक्षिण अमेरिका) 7.माउंट विंसन (16050फीट ऊँची➖अंटार्कटिका की सबसे ऊँची)
केंद्रीय
मंत्रिमंडल ने 2
जनवरी
2019
को
असम समझौते के खंड 6
के
कार्यान्वयन के
लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है।
असम समझौते एवं बोडो समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे ?
1985 एवं 2003 में।
प्रश्न.भारतीय
पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)
ने 2018 में
राष्ट्रीय महत्व के कितने स्मारक घोषित किए ?
उत्तर - 6
1. उच्च
न्यायालय भवन- नागपुर (महाराष्ट्र)
2. आगा
खां की हवेली- आगरा
3. हाथीखाना-आगरा
4.
नीमराना
बावड़ी-राजस्थान
5.
मंदिरों
का समूह- रानीपुर झारिल (ओडिशा)
6.
विष्णु
मंदिर-कोतली उत्तराखंड
केंद्रीय
कैबिनेट में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
जल्द ही सवर्णों को आरक्षण देने वाला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा।
जल्द ही सवर्णों को आरक्षण देने वाला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा।
वर्तमान
में आरक्षण की स्थिति-
सामान्य
वर्ग=49.5%
ओबीसी=27%
एससी=15%
एसटी=7.5%
आर्थिक
आधार पर सामान्य वर्ग को 10%
आरक्षण
देने वाला 124वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा
में 8 जनवरी 2019 को पास हो गया है।
12 जनवरी 2019 को सामान्य वर्ग को 10%
आरक्षण देने वाले बिल को
राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है।
14 जनवरी 2019 से आर्थिक रूप से पिछड़े
सवर्णों के लिए 10% आरक्षण प्रभावी हो गया।
इसके लिए संविधान के अनुच्छेद-15 एवं 16 में संशोधन कर एक उपबंध
जोड़ा गया है, जो राज्यों को आर्थिक रूप
से कमजोर किसी भी वर्ग के नागरिकों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने का
अधिकार देता है।
8 जनवरी 2019 को नागरिकता
संशोधन बिल 2016
लोकसभा
में पास हो गया है।
इस
बिल में 3
पड़ोसी
देशों (पाकिस्तान,
अफगानिस्तान,बांग्लादेश) के
गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, ईसाई ,जैन एवं पारसी समुदाय के
लोगों) को 12 साल की बजाय 6 साल भारत में रहने पर नागरिकता
देने का प्रावधान है।
Q.124वां संविधान संशोधन विधेयक- 2019 का संबंध है ?
Ans. नागरिकता से
गौरतलब है कि भारतीय संविधान का भाग-2 (अनुच्छेद 5-11) नागरिकता से संबंधित है।
चाबहार बंदरगाह, ईरान दुनिया में एकमात्र बंदरगाह है,जिसे भारत अपने सीमा क्षेत्र से बाहर संचालित कर रहा है।
सरकार ने 14 जनवरी से 18 जनवरी के दौरान खुलने वाली सावरेन गोल्ड बॉन्ड
योजना की पांचवी सीरीज के लिए ₹3214
प्रति ग्राम कीमत निश्चित
की है।
डिजिटल पेमेंट करने वाले
निवेशकों को ₹50 प्रति ग्राम की छूट
रहेगी।
आज (14 जनवरी) से साल का पहला
ग्रैंडस्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हो रहा है, जोकि 27 जनवरी तक चलेगा।
ऑस्ट्रेलियन ओपन एवं यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं।
फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर जबकि विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है।
NOTE:- भारत की रीता डावर किसी ग्रैंडस्लैम (विंबलडन 1952) के एकल वर्ग के फाइनल में पहुँचने वाली पहली और इकलौती भारतीय है
गुजरात, सवर्णो को 10% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
NOTE:-103वां संविधान संशोधन
सवर्णों को 10% आरक्षण देने से संबंधित
है।
उत्तरप्रदेश में सामान्य वर्ग के गरीबों को 14 जनवरी से 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी गई
है।
Q. हाल ही कौन सा राज्य सामान्य
वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण देने वाला गुजरात के
बाद दूसरा राज्य बना है ?
Ans. उत्तरप्रदेश
1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने
की थी ?
- मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने
विमानन मंत्रालय ने ड्रोन नीति 2.0 जारी की है।
इस नीति के तहत तापमान-संवेदी वस्तुओं (शारीरिक
अंग एवं जीवन रक्षक दवाइयों) के साथ-2 महत्वपूर्ण वाणिज्यिक वस्तुओं की ड्रोन के द्वारा आपातकालीन डिलीवरी का
प्रावधान है।
प. बंगाल के सत्यरूप सिद्धांत (35) दुनिया के अलग-2 महाद्वीपों के 7 पर्वत शिखरों एवं सात ज्वालामुखी शिखरों को फतह करने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही बने है।
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 31 जजों के पद मंजूर है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्न 4 मेडिकल उपकरणों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत दवा की श्रेणी में शामिल किया है।
1. ग्लूकोमीटर- डायबिटीज के रोगियों का शुगर लेवल नापने हेतु उपयोगी
2. डिजिटल थर्मोमीटर- तापमान
मापने में सहायक
3. नेबुलाइजर- श्वास संबंधी
दिक्कतों के लिए उपयोगी
4. ब्लड प्रेशर मापने की मशीन
यह व्यवस्था 1
जनवरी 2020 से लागू हो जाएगी।
प्रश्न.संरक्षण क्षमता महोत्सव (सक्षम)-2019 क्या है ?
उत्तर- पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण और प्रभावी उपयोग पर
पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ का वार्षिक कार्यक्रम।
वित्त सचिव राजीव कुमार के अनुसार वर्तमान में 11 सरकारी बैंकों में से कुछ बैंक बेहतर प्रदर्शन के कारण त्वरित समाधान कार्रवाई (पीसीए= प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन) से बाहर आ सकते है।
गौरतलब है कि आरबीआई ने
बढ़ते एनपीए और बैड लोन की वजह से 21 में से 11 सरकारी बैंकों को पीसीए की निगरानी में रखा हुआ है। अर्थात ये बैंक ना
तो ऋण दे सकते हैं, और ना ही विस्तार कर सकते
हैं।
एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) को मापने का सबसे प्रचलित पैमाना है हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 का पता लगाना।
प्रश्न.केंद्र सरकार ने पोंजी स्कीमों पर रोक लगाने के लिए कौन से विधेयक को मंजूरी दी है?
केंद्रीय कैबिनेट ने फिल्म पाइरेसी को दंडनीय अपराध बनाने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में संशोधन किया है। और सिनेमैटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2019 पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रिन्योरशिप एंड मैनेजमेंट (कोंडली, हरियाणा) और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा देने को मंजूरी दी है।
रिजर्व
बैंक ने 11
में
से निम्न 3
सरकारी
बैंकों को प्रॉम्प्ट
करेक्टिव एक्शन (पीसीए) से
बाहर कर दिया है-
1. बैंक ऑफ
इंडिया 2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
3.
ओरिएंटल
बैंक ऑफ़ कॉमर्स
अत:
अब यह तीनों बैंक ऋण दे सकते हैं और नई शाखाएं खोल सकते हैं।
अभी
भी निम्न 8 बैंक
पीसीए के दायरे में है-
1. देना
बैंक
2. सेंट्रल
बैंक ऑफ इंडिया
3. यूको
बैंक
4. आईडीबीआई
बैंक
5.
इंडियन
ओवरसीज बैंक
6. कॉरपोरेशन बैंक
7.
यूनाइटेड
बैंक ऑफ इंडिया
8. इलाहाबाद
बैंक
प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 2024 तक 300 रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम और 1500 मैनुअल स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) को मापने का सबसे प्रचलित पैमाना है हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 का पता लगाना।
पीएम का अर्थ होता है- पार्टिकुलेट मैटर
ये हवा में मौजूद सूक्ष्म कण होते हैं।
पोंजी स्कीम और चिटफंड चलाकर
गरीबों को लूटने वालों पर शिकंजा कसने के
लिए केंद्र सरकार ने द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2018 में संशोधन किया है।
प्रश्न.केंद्र सरकार ने पोंजी स्कीमों पर रोक लगाने के लिए कौन से विधेयक को मंजूरी दी है?
उत्तर- अनियंत्रित जमा योजना निरोधक विधेयक 2018
केंद्रीय कैबिनेट ने फिल्म पाइरेसी को दंडनीय अपराध बनाने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में संशोधन किया है। और सिनेमैटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2019 पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इस विधेयक में फिल्म पायरेसी करने पर 3 साल की सजा या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना
अथवा दोनों का प्रावधान है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रिन्योरशिप एंड मैनेजमेंट (कोंडली, हरियाणा) और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा देने को मंजूरी दी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ
अधिकारी डेविड माल्पास को विश्व बैंक का प्रमुख नामित किया है।
प्रश्न.किस देश के पास विश्व बैंक में मतदान की सर्वाधिक ताकत है?
उत्तर - अमेरिका के पास
विश्व बैंक में सर्वाधिक मतदान वाले देश निम्न है -
अमेरिका (15.85%) जापान (6.84%) चीन (4.42%)
जर्मनी (4%) ग्रेट ब्रिटेन (3.75%)
फ्रांस (3.75%)
भारत (2.91%) रुस
13 फरवरी 2019 को 16वीं लोकसभा का संसद में अंतिम सत्र समाप्त हो गया है।
नागरिकता संशोधन विधेयक, तीन तलाक विधेयक,
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, मोटर व्हीकल संशोधन विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, बाघ सुरक्षा विधेयक जैसे सभी विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं होने के कारण अब समाप्त
(निष्प्रभावी) हो जाएंगे।
गौरतलब है, कि संसदीय नियमों के अनुसार
लोकसभा से पारित विधेयक यदि राज्यसभा में पारित नहीं हो पाते हैं, तो लोकसभा के भंग होने पर वे सभी निष्प्रभावी हो जाते हैं।
15 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान से सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र (एमएफएन =
मोस्ट फेवर्ड नेशन) का दर्जा वापिस ले लिया है।
भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के अनुसार
द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाने के उद्देश्य से 1996
में पाकिस्तान को स्वयं
ही यह दर्जा दिया था।
वाणिज्य मंत्रालय ने स्टार्टअप कंपनियों को दर्जा दिए जाने की समय सीमा में भी वृद्धि की है।
एंजल टैक्स क्या होता है?
वाणिज्य
मंत्री सुरेश प्रभु ने स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स की सीमा 10 करोड़
से बढ़ाकर 25 करोड़ कर दी है।अत: अब 25 करोड़ तक के निवेश पर
एंजल टैक्स नहीं लगेगा।
वर्तमान
में 30% एंजल टैक्स लगता है।
सरकार
ने स्टार्टअप की परिभाषा भी बदल दी है।
स्टार्टअप - किसी भी कंपनी को स्टार्टअप तभी माना जाएगा जब उसका कारोबार
पंजीकरण से लेकर अब तक किसी भी वित्त वर्ष में 100 करोड
रुपए से ज्यादा नहीं रहा हो।
वर्तमान
में यह सीमा 25 करोड़ रुपए है।
प्रश्न.सर्वाधिक स्टार्टअप किस राज्य में है?
उत्तर - महाराष्ट्र (2,587)
औधोगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के अनुसार देश मेंं 14,600 स्टार्टअप हैै।
इसके
अलावा सरकार ने 100 करोड़ रुपए नेटवर्थ या 250 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली सूचीबद्ध कंपनियों के पात्र
स्टार्टअप में निवेश को आयकर अधिनियम की धारा 56(2) (7-B) से छूट दी जाएगी।
वाणिज्य मंत्रालय ने स्टार्टअप कंपनियों को दर्जा दिए जाने की समय सीमा में भी वृद्धि की है।
वर्तमान में पंजीकरण के 7 साल तक कंपनी को स्टार्ट अप का दर्जा मिलता है
जिसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है।
एंजल टैक्स क्या होता है?
स्टार्टअप कंपनियां अपने कारोबार विस्तार के लिए पैसे (फंड) जुटाती
हैं और इसके बदले में पैसे देने वाली संस्थाओं को शेयर जारी करती हैं।यह शेयर
अक्सर वाजिब कीमत के मुकाबले ज्यादा महंगे होते हैं।
शेयर की इस अतिरिक्त कीमत को स्टार्टअप की आय माना जाता है। जिस पर 30 % टैक्स देना होता है, जिसे एंजल टैक्स कहते है।
एंजल
टैक्स की शुरुआत 2012 में की गई।
आयकर कानून की धारा 56 (2)(7) के तहत एंजल टैक्स का प्रावधान है।
आयकर कानून की धारा 56 (2)(7) के तहत एंजल टैक्स का प्रावधान है।
सिंधु नदी जल समझौता 19 सितम्बर 1960
विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता संपन्न
हुआ।
इस समझौते पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे।
इस समझौते पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे।
इस
समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 6 प्रमुख
नदियों के जल का बंटवारा किया गया।
पूर्वी नदियों रावी,व्यास,सतलुज के जल का 80%
उपयोग भारत जबकि 20% का उपयोग पाकिस्तान
करेगा।
पश्चिमी नदियों सिंधु,चिनाब,झेलम के 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान जबकि 20% का उपयोग भारत करेगा।
भारत ने पुलवामा हमले के विरोध में रावी, व्यास, सतलुज नदियों के पानी को
डायवर्ट करके पाकिस्तान जाने से रोकने की घोषणा की है।
सियोल शांति पुरस्कार
1988 सियोल
ओलंपिक के बाद यह पुरस्कार शुरू किया गया।
1990 से
प्रति 2 वर्ष बाद यह पुरस्कार दिया जाता है।
प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार पाने वाले 14वें व्यक्ति है।
वित्त मंत्रालय ने हाल ही बैंकिंग क्षेत्र में मजबूती लाने के लिए
पुनर्पूंजीकरण (Re-capitalization) व्यवस्था के तहत 12 सरकारी बैंकों में 48,239
करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है।
वित्त मंत्रालय में बैंकिंग सचिव राजीव कुमार के अनुसार यह पूंजी चालू
वित्त वर्ष में ही दे दी जाएगी।
रिकैपिटलाइजेशन के लिए दी जाने वाली इस
पूंजी में से सबसे अधिक पूंजी कॉरपोरेशन बैंक (9,086 करोड़ रुपए) को दी जाएगी।
अमेरिका में एच-1 बी वीजा कार्यक्रम
इस
कार्यक्रम की तहत अमेरिकी कंपनियों को उन क्षेत्रों में उच्च कुशल विदेशी पेशेवरों
को नौकरी पर रखने की अनुमति मिलती है, जिनमें
अमेरिकी पेशेवरों की कमी है।
हर
साल कुल 85000 वीजा जारी किए जाते है।
एच-1बी वीजाधारको के जीवनसाथी को एच-4 वीजा जारी किया जाता है। जो कि एक तरह का वर्क परमिट (work
permit) है। अर्थात उन्हें
अमेरिका में नौकरी करने की इजाजत दी जाती है।
गौरतलब
है कि वीजा नियमों में बदलाव को लेकर व्हाइट हाउस को एक प्रस्ताव सौंपा गया है
जिसमें जीवन साथी के अमेरिका में काम करने के अधिकार को समाप्त करने का प्रावधान
है।
मौसम
का पूर्वानुमान बताने वाली भारत की एकमात्र निजी एजेंसी स्काईमेट ने 2019 में भारत में सामान्य मानसून रहने का
अनुमान जताया है।
दो सरकारी बैंक कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक तत्काल सुधार की श्रेणी
(पीसीए) से
बाहर आ गए है।
साथ
ही निजी क्षेत्र के धनलक्ष्मी बैंक को भी पीसीए से बाहर कर दिया है।
अत:
अब ये बैंक अपनी नई शाखा खोलने एवं ऋण देने के लिए आजाद है।
गौरतलब
है, कि सरकार ने 21 फरवरी
को 12 बैंकों में पूंजी डालने की घोषणा की थी।
जिसमें कॉर्पोरेशन बैंक को 9,086 करोड़ रुपए (सर्वाधिक) पूंजी का प्रावधान था।
वर्तमान
में 5 बैंक पीसीए में बचे है-
1.यूनाइटेड
बैंक 2.यूको बैंक 3.सेंट्रल
बैंक 4.ओवरसीज बैंक
5. देना
बैंक (देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो रहा है)
कंकाल के कानों में सोने के गहने होने से कंकाल को शाही परिवार की किसी महिला या राजकुमारी का माना गया है।
इस ताबूत के पास 1 दर्जन से अधिक छोटे-बड़े आकार के मिट्टी के पात्र, लघु आकार की ताम्र निर्मित तलवार भी प्राप्त हुई है।
वर्ष 2018 में भी यहां से शाही ताबूत प्राप्त हुए थे।
भारतीय उपमहाद्वीप में यह पहला अवसर है जब सिनौली से शवाधान केंद्र के साथ शाही ताबूत और युद्ध रथ प्राप्त हुए हो।
सिनौली में अब तक 3 चरणों की खुदाई में 150
कंकाल,रथ, मुकुट, आभूषण और अवशेष बरामद हो चुके हैं, बस्ती की तलाश जारी है।
5000 साल पहले मानव अपने समाधान केंद्रों को बस्ती से 500 मीटर दूर बनाता था।
2005 में प्रथम चरण की खुदाई - उत्खनन मैं एक शवाधान केंद्र निकला जिसमें 117 कंकाल मिले सभी कंकालों के साथ तलवारें, हाथों में कवच,ढाल तथा युद्ध में प्रयोग होने वाले अन्य सामान मिले।
इनके पास से स्वर्णजडित या बेश कीमती वस्तु नहीं निकली इस आधार पर इन्हें युद्ध में लड़ने वाले सैनिक माना गया है।
2018 में दूसरे चरण की खुदाई - में तीन भव्य रथ निकले तथा कीमती ताबूत और 9 कंकाल निकले जिनके पास से सोने के आभूषण निधि स्वर्णनिधि, कीमती मुकुट और मशालें जबकि महिलाओं के कंकालों के पास कीमती श्रृंगारिक वस्तुएं निकली है।
अतः इन्हें शाही परिवार का सदस्य माना गया है।
इतिहासकार डॉ. अमित जैन के अनुसार 3 चरणों की खुदाई में 150 कंकाल, मुकुट, आभूषण और अवशेष बरामद हो चुके हैं।
डीजीपी कौन बन सकता है?
सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार वही आईपीएस अधिकारी डीजीपी बन सकता है जिसे 30 साल का अनुभव हो और उसने अलग अलग फील्ड में काम कर रखा हो।
डीजीपी बनने के लिए आईपीएस अधिकारी के पास इस रैंक का होना जरूरी है साथ ही सेवाकाल यूपीएससी की मीटिंग के दिन से कम से कम 6 माह अवश्य बचा हो।
मोस्ट फेवर्ड नेशन
पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का दर्जा समाप्त कर दिया है।
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के समझौतों के अनुसार सभी सदस्य देशों से अपेक्षा की जाती है कि जब वे आपस में व्यापार करें तो एक-दूसरे के साथ भेदभाव ना करें अगर एक देश दूसरे देश से आयातित उत्पाद पर कस्टम ड्यूटी कम करता है तो अन्य देशों के लिए भी उसे ऐसा ही करना होगा समान बर्ताव के इसी सिद्धांत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कहा जाता है।
जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड -1994 (गैट) के अनुच्छेद-1 में इसका प्रावधान है।
अगर किसी देश को लगता है कि दूसरे देश से कोई सामान अनुचित ढंग से निर्यात किया जा रहा है तो वह उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकता है।
इसके अलावा गैट के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कोई भी देश मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर सकता है।
भारत ने 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक भारत को यह दर्जा नहीं दिया है।
पाकिस्तान ने मार्च 2012 में मोस्ट फेवर्ड नेशन की जगह सकारात्मक सूची (भारत से आयात की जा सकने वाली वस्तुएं) और नकारात्मक सूची (आयात न की जा सकने वाली वस्तुएं) जारी की थी।
बेगर थाई नेबर पॉलिसी (Beggar thy neighbour policy) क्या है ?
हाल मेंं भारत द्वारा पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छिनने के पश्चात बेगर थाई नेबर पॉलिसी चर्चा में रही। हालांकि भारत-पाकिस्तान के संदर्भ में यह नीति अधिक प्रासंगिक नहीं है। इस नीति में अपनी अर्थव्यवस्था की समस्याओं के समाधान के लिए पड़ोसी या साझीदार देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।
सिनौली में महाभारत कालीन अवशेष
सिनैली (पश्चिमी उत्तरप्रदेश) से उत्खनन में 4500 साल पुराना (महाभारत कालीन) एक कंकाल और शाही ताबूत मिला है।कंकाल के कानों में सोने के गहने होने से कंकाल को शाही परिवार की किसी महिला या राजकुमारी का माना गया है।
इस ताबूत के पास 1 दर्जन से अधिक छोटे-बड़े आकार के मिट्टी के पात्र, लघु आकार की ताम्र निर्मित तलवार भी प्राप्त हुई है।
वर्ष 2018 में भी यहां से शाही ताबूत प्राप्त हुए थे।
भारतीय उपमहाद्वीप में यह पहला अवसर है जब सिनौली से शवाधान केंद्र के साथ शाही ताबूत और युद्ध रथ प्राप्त हुए हो।
सिनौली में अब तक 3 चरणों की खुदाई में 150
कंकाल,रथ, मुकुट, आभूषण और अवशेष बरामद हो चुके हैं, बस्ती की तलाश जारी है।
5000 साल पहले मानव अपने समाधान केंद्रों को बस्ती से 500 मीटर दूर बनाता था।
2005 में प्रथम चरण की खुदाई - उत्खनन मैं एक शवाधान केंद्र निकला जिसमें 117 कंकाल मिले सभी कंकालों के साथ तलवारें, हाथों में कवच,ढाल तथा युद्ध में प्रयोग होने वाले अन्य सामान मिले।
इनके पास से स्वर्णजडित या बेश कीमती वस्तु नहीं निकली इस आधार पर इन्हें युद्ध में लड़ने वाले सैनिक माना गया है।
2018 में दूसरे चरण की खुदाई - में तीन भव्य रथ निकले तथा कीमती ताबूत और 9 कंकाल निकले जिनके पास से सोने के आभूषण निधि स्वर्णनिधि, कीमती मुकुट और मशालें जबकि महिलाओं के कंकालों के पास कीमती श्रृंगारिक वस्तुएं निकली है।
अतः इन्हें शाही परिवार का सदस्य माना गया है।
इतिहासकार डॉ. अमित जैन के अनुसार 3 चरणों की खुदाई में 150 कंकाल, मुकुट, आभूषण और अवशेष बरामद हो चुके हैं।
डीजीपी कौन बन सकता है?
सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार वही आईपीएस अधिकारी डीजीपी बन सकता है जिसे 30 साल का अनुभव हो और उसने अलग अलग फील्ड में काम कर रखा हो।
डीजीपी बनने के लिए आईपीएस अधिकारी के पास इस रैंक का होना जरूरी है साथ ही सेवाकाल यूपीएससी की मीटिंग के दिन से कम से कम 6 माह अवश्य बचा हो।
मोस्ट फेवर्ड नेशन
पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का दर्जा समाप्त कर दिया है।
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के समझौतों के अनुसार सभी सदस्य देशों से अपेक्षा की जाती है कि जब वे आपस में व्यापार करें तो एक-दूसरे के साथ भेदभाव ना करें अगर एक देश दूसरे देश से आयातित उत्पाद पर कस्टम ड्यूटी कम करता है तो अन्य देशों के लिए भी उसे ऐसा ही करना होगा समान बर्ताव के इसी सिद्धांत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कहा जाता है।
जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड -1994 (गैट) के अनुच्छेद-1 में इसका प्रावधान है।
अगर किसी देश को लगता है कि दूसरे देश से कोई सामान अनुचित ढंग से निर्यात किया जा रहा है तो वह उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकता है।
इसके अलावा गैट के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कोई भी देश मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर सकता है।
भारत ने 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक भारत को यह दर्जा नहीं दिया है।
पाकिस्तान ने मार्च 2012 में मोस्ट फेवर्ड नेशन की जगह सकारात्मक सूची (भारत से आयात की जा सकने वाली वस्तुएं) और नकारात्मक सूची (आयात न की जा सकने वाली वस्तुएं) जारी की थी।
बेगर थाई नेबर पॉलिसी (Beggar thy neighbour policy) क्या है ?
हाल मेंं भारत द्वारा पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छिनने के पश्चात बेगर थाई नेबर पॉलिसी चर्चा में रही। हालांकि भारत-पाकिस्तान के संदर्भ में यह नीति अधिक प्रासंगिक नहीं है। इस नीति में अपनी अर्थव्यवस्था की समस्याओं के समाधान के लिए पड़ोसी या साझीदार देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।
इंटरनेट की तीन परते
1.सर्फेस वेब - इंटरनेट की बाहरी सतह।
समाचार से लेकर वीडियो देखने की सुविधा देने वाली सभी वेबसाइट इसी पर दिखती है।
इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और मोज़िला फायरफॉक्स जैसे विभिन्न ब्राउज़र की मदद से इन सभी वेबसाइट पर आसानी से पहुंचा और देखा जा सकता है।
2.डीप वेब - ईमेेेल लॉगइन करने के बाद इंटरनेट की जो दुनिया खुलती है वो डीप वेब कहलाती है।
इंटरनेट के इस हिस्से में बहुत सारा डाटा छिपा हुआ होता है, लेकिन उसे सर्च इंजन की मदद से खोजा नहीं जा सकता है।
जैसे - किसी के ईमेल में क्या है, इसका पता ईमेल खोलने के बाद ही लग सकता है किसी भी अन्य माध्यम से वहां तक पहुंचना संभव नहीं है।
अत: बैंकिंग लॉगइन से लेकर अन्य इसी तरह के लॉगइन डीप वेेेब के उदाहरण है।
3.डार्क वेब - यह इंटरनेट की अंधेरी दुनिया है।
इसे इंटरनेट की अंधेरी दुनिया या डार्क वेब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ तक पहुंचना सब के लिए संभव नहीं है।
गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइट नहीं खोलते हैं।
इन वेबसाइटों को खोलने के लिए टोर या कुछ अन्य ब्राउज़र की मदद लेनी होती है। तथा इसके अलावा भी इन वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए कई तरह की जानकारियों की जरूरत पड़ती है।
डार्क वेब का इस्तेमाल हैकर चुराए गए डेटा की खरीद-फरोख्त के लिए करते हैं।
कुछ पत्रकार और खुफिया एजेंसियां भी डार्क वेब का उपयोग करती हैं।
इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज ट्रीटी (INF)
रुस अमेरिका के बीच 1987 में हुई इस संधि के तहत दोनों देश 500 से 5,500 किलोमीटर की रेंज वाले परमाणु हथियारों को खत्म करने पर सहमत हुए थे।
हाल ही दोनों देशों ने इस संधि को निलंबित कर दिया है।
डिफेंस अटैची
डिफेंस अटैची विदेश में भारतीय दूतावास से जुड़े वे अफसर होते हैं जो डिफेंस से जुड़े मामलों को देखते हैं।
डिफेंस अटैची सिर्फ उन्हीं देशों में होते हैं जिनसे हमारे सैन्य संबंध होते हैं।
अन्य मामलों से जुड़े संसद के कानून यहाँ राज्य सरकार की सहमति के बिना लागू नहीं हो सकते हैं।
इन शर्तों की वजह से ही जम्मू-कश्मीर में सूचना का अधिकार (आरटीआई), शिक्षा का अधिकार (आरटीई), जीएसटी आदि लागू नहीं हुए हैं।
जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को 16% आरक्षण भी राज्य सरकार ने नहीं माना है।
इस धारा के तहत जम्मू-कश्मीर का झंडा अलग है।
देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ तिरंगे या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं माना जाता है।
जम्मू कश्मीर के कानून के अनुसार कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है।
यहां की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के पुरुष से शादी कर ले तो उसकी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती है मगर वह यदि पाकिस्तान के पुरुष से शादी करती है तो उस पुरुष को भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता दे दी जाती है।
भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में संपत्ति (जमीन) खरीद सकता है लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं।
वे रियासत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे मगर 2 महीने के बाद ही पाकिस्तान ने कब्जे की नियत से कबाइलियों के साथ जम्मू-कश्मीर पर हमला कर दिया।
जम्मू-कश्मीर के राजा हरिसिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत सरकार ने हरिसिंह के सामने जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय की शर्त रखी और हरिसिंह तैयार हो गए।
26 अक्टूबर 1947 को इसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था। लेकिन इस अनुबंध के अनुसार जम्मू-कश्मीर केवल रक्षा, विदेशी मामलों और दूरसंचार संबंधी मामलों में ही नई दिल्ली के हस्तक्षेप के लिए राजी हुआ।
मार्च 1948 में शेख अब्दुल्लाह जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री बने।
जून 1949 में शेख अब्दुल्लाह अपने तीन साथियों के साथ भारत के संविधान का मसौदा तैयार कर रही राष्ट्रीय संविधान सभा में शामिल कर लिए गए। लंबी बहस के बाद संविधान सभा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा होगा मगर धारा 370 के तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा।
संविधान में संशोधन कर इस धारा को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पास होना जरूरी है अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो वर्तमान कानून के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार से भी सहमति लेना आवश्यक है।
जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है।
यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार देता है।
इसके तहत राज्य के बाहर के लोगों के राज्य में अचल संपत्ति खरीदने पर पाबंदी है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँचों स्थायी सदस्य देशों अमेरिका,चीन, रूस,ब्रिटेन और फ्रांस को P5 देश (Permanent five) कहते हैं।
इन देशों को Big five भी कहते है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 4 अस्थाई सदस्य जो सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं।
1.ब्राज़ील 2.भारत 3.जर्मनी 4.जापान
युद्धबंदियों के अधिकारों को बरकरार रखने के जेनेवा समझौता (Geneva Convention) में कई नियम दिए गए हैं।
जेनेवा समझौते में चार संधियां और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल (मसौदे) शामिल हैं, जिनका मकसद युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना है।
मानवता को बरकरार रखने के लिए पहली संधि 1864 में हुई थी।
इसके बाद दूसरी और तीसरी संधि 1906 और 1929 में हुई।द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में 194 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी।
इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रास के मुताबिक जेनेवा समझौते में युद्ध के दौरान गिरफ्तार सैनिकों और घायल लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं।
जैसे ही सैनिक पकड़ा जाता है उस पर संधि के नियम लागू हो जाते हैं।
युद्धबंदी की जाति, धर्म और जन्म आदि के बारे में नहीं पूछा जा सकता है।
जेनेवा समझौते में दिए गए अनुच्छेद 3 के मुताबिक युद्ध के दौरान घायल होने वाले युद्धबंदी का अच्छे तरीके से उपचार होना चाहिए।
युद्धबंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए.
उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए.
युद्धबंदियों को कानूनी सुविधा भी मुहैया करानी होगी। जेनेवा संधि के तहत युद्धबंदियों को डराया-धमकाया नहीं जा सकता।
युद्धबंदी को खाना-पानी के साथ जरूरत की सभी चीजें दी जानी चाहिए।
इस संधि के मुताबिक युद्धबंदियों (Prisoner of war) पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
धारा 370 क्या है?
जम्मू कश्मीर देश का एकमात्र राज्य है जहां धारा 370 लागू है।यह धारा इसे विशेष राज्य का दर्जा देती है इसके तहत केंद्र को यहां रक्षा, विदेश, वित्त तथा संचार मामलों में ही फैसले लेने का अधिकार है।अन्य मामलों से जुड़े संसद के कानून यहाँ राज्य सरकार की सहमति के बिना लागू नहीं हो सकते हैं।
इन शर्तों की वजह से ही जम्मू-कश्मीर में सूचना का अधिकार (आरटीआई), शिक्षा का अधिकार (आरटीई), जीएसटी आदि लागू नहीं हुए हैं।
जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को 16% आरक्षण भी राज्य सरकार ने नहीं माना है।
इस धारा के तहत जम्मू-कश्मीर का झंडा अलग है।
देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ तिरंगे या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं माना जाता है।
जम्मू कश्मीर के कानून के अनुसार कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है।
यहां की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के पुरुष से शादी कर ले तो उसकी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती है मगर वह यदि पाकिस्तान के पुरुष से शादी करती है तो उस पुरुष को भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता दे दी जाती है।
भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में संपत्ति (जमीन) खरीद सकता है लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं।
धारा 370 क्यों और कब लागू हुई?
भारत और पाकिस्तान को जब ब्रिटिश शासन से आजादी मिली तो जम्मू कश्मीर के राजा हरिसिंह ने दोनों में से किसी भी देश के साथ में नहीं जाने का फैसला किया।वे रियासत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे मगर 2 महीने के बाद ही पाकिस्तान ने कब्जे की नियत से कबाइलियों के साथ जम्मू-कश्मीर पर हमला कर दिया।
जम्मू-कश्मीर के राजा हरिसिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत सरकार ने हरिसिंह के सामने जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय की शर्त रखी और हरिसिंह तैयार हो गए।
26 अक्टूबर 1947 को इसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था। लेकिन इस अनुबंध के अनुसार जम्मू-कश्मीर केवल रक्षा, विदेशी मामलों और दूरसंचार संबंधी मामलों में ही नई दिल्ली के हस्तक्षेप के लिए राजी हुआ।
मार्च 1948 में शेख अब्दुल्लाह जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री बने।
जून 1949 में शेख अब्दुल्लाह अपने तीन साथियों के साथ भारत के संविधान का मसौदा तैयार कर रही राष्ट्रीय संविधान सभा में शामिल कर लिए गए। लंबी बहस के बाद संविधान सभा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा होगा मगर धारा 370 के तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा।
धारा 370 को कैसे हटाया जा सकता है?
संविधान में संशोधन कर इस धारा को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पास होना जरूरी है अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो वर्तमान कानून के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार से भी सहमति लेना आवश्यक है।
जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है।
अनुच्छेद 35ए क्या है?
यह अनुच्छेद भारतीय संविधान का मूल हिस्सा नहीं था। 14 मई 1954 को राष्ट्रपति के आदेश पर इसे लागू किया गया।यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार देता है।
इसके तहत राज्य के बाहर के लोगों के राज्य में अचल संपत्ति खरीदने पर पाबंदी है।
पी5 देश क्या है?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँचों स्थायी सदस्य देशों अमेरिका,चीन, रूस,ब्रिटेन और फ्रांस को P5 देश (Permanent five) कहते हैं।
इन देशों को Big five भी कहते है।
जी4 देश क्या है?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 4 अस्थाई सदस्य जो सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं।
1.ब्राज़ील 2.भारत 3.जर्मनी 4.जापान
जेनेवा संधि क्या है ?
युद्धबंदियों के अधिकारों को बरकरार रखने के जेनेवा समझौता (Geneva Convention) में कई नियम दिए गए हैं।
जेनेवा समझौते में चार संधियां और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल (मसौदे) शामिल हैं, जिनका मकसद युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना है।
मानवता को बरकरार रखने के लिए पहली संधि 1864 में हुई थी।
इसके बाद दूसरी और तीसरी संधि 1906 और 1929 में हुई।द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में 194 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी।
इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रास के मुताबिक जेनेवा समझौते में युद्ध के दौरान गिरफ्तार सैनिकों और घायल लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं।
जैसे ही सैनिक पकड़ा जाता है उस पर संधि के नियम लागू हो जाते हैं।
युद्धबंदी की जाति, धर्म और जन्म आदि के बारे में नहीं पूछा जा सकता है।
जेनेवा समझौते में दिए गए अनुच्छेद 3 के मुताबिक युद्ध के दौरान घायल होने वाले युद्धबंदी का अच्छे तरीके से उपचार होना चाहिए।
युद्धबंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए.
उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए.
युद्धबंदियों को कानूनी सुविधा भी मुहैया करानी होगी। जेनेवा संधि के तहत युद्धबंदियों को डराया-धमकाया नहीं जा सकता।
युद्धबंदी को खाना-पानी के साथ जरूरत की सभी चीजें दी जानी चाहिए।
इस संधि के मुताबिक युद्धबंदियों (Prisoner of war) पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
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